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बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी खबर! कृषि इनपुट अनुदान का आवेदन 25 अक्टूबर तक

9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के किसानों को मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा, अधिकतम दो हेक्टेयर तक अनुदान का प्रावधान

पटना। बिहार में सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान-2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन का अवसर दिया है। प्रभावित किसान 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राज्य के 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों को इस योजना के लिए चिह्नित किया गया है। इन पंचायतों के वैसे किसान, जिनकी फसलों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

फसल के प्रकार के अनुसार मिलेगा अनुदान

योजना के तहत फसल क्षति के लिए अनुदान की दरें निर्धारित की गई हैं।

  • वर्षा आधारित (असिंचित) क्षेत्र: 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  • सिंचित क्षेत्र: 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  • शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलें, गन्ना सहित: 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।

अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए देय होगा। विभागीय सूचना के अनुसार, न्यूनतम सहायता राशि असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये तथा शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500 रुपये निर्धारित है।

इन 9 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग की सूचना में निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है—

  1. दरभंगा
  2. गोपालगंज
  3. मुजफ्फरपुर
  4. पश्चिमी चंपारण
  5. पूर्वी चंपारण
  6. वैशाली
  7. सारण
  8. कटिहार
  9. पटना

इन जिलों के चिह्नित प्रखंडों और पंचायतों के प्रभावित किसानों को ही योजना के तहत आवेदन करना होगा।

रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए प्रावधान

यह योजना पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत किसानों के लिए है। रैयत किसानों को निर्धारित अवधि की अद्यतन एलपीसी अथवा लगान रसीद से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। गैर-रैयत किसानों के लिए स्वघोषित प्रमाणपत्र की व्यवस्था है, जिसे संबंधित जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

आवेदन में किसान परिवार का विवरण देना अनिवार्य है। किसान परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल माने गए हैं। परिवार के विवरण में अनियमितता पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

कहां और कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध DBT in Agriculture लिंक या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

  • वेबसाइट: https://dbtagriculture.bihar.gov.in
  • कृषि विभाग: https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html
  • किसान कॉल सेंटर: 18001801551

किसानों को आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका नाम, पंजीकरण संख्या, बैंक खाता और अन्य आवश्यक विवरण सही हैं। पंचायत एवं प्रखंड की पात्रता सूची भी पोर्टल पर जांच लें।

महत्वपूर्ण अपील: बाढ़ से फसल नुकसान झेल रहे किसान अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें और योजना से संबंधित किसी भी शंका के लिए अपने प्रखंड कृषि कार्यालय या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें।

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